RBI ने की बड़ी कार्रवाई: देशभर के सभी बैंको और एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई द्वारा कुछ नए नियम जारी किए गए हैं. बैंको को इन नियमों का पालन करना जरूरी है. अगर कोई बैंक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो आरबीआई द्वारा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, केंद्रीय बैंक ने तीन बैंको के खिलाफ़ एक्शन भी लिया है और बैंको पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है. ये बैंक कर्नाटक, गुजरात और कर्नाटक में स्थित है.
आरबीआई द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को राहत दी गई है. प्रशासक के परामर्श पर बैंक की तरलता की समीक्षा के बाद 27 फरवरी 2025 से प्रत्येक जमाकर्ता ग्राहक सिर्फ 25,000 दोपहर तक पैसे निकाल सकते हैं. पैसा निकालने के लिए ग्राहक एटीएम कार्ड का उपयोग कर सकते हैं.
आरबीआई ने उठाया ये बड़ा कदम
गुंटूर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड वित्त वर्ष के लिए अपने खातों और बैलेंस शीट को पब्लिश करने और निर्धारित समय के अंदर आरबीआई और नाबार्ड बैंक को इसकी कॉपी भेजने में विफल रहा है. यादगीर और गुलबर्गा जिला सहकारी बैंक निर्धारित समय के अंदर नाबार्ड को वैधानिक रिटर्न जमा करने में पर विफल रहा है, इसके अलावा महिला सरकारी बैंक लिमिटेड निर्धारित समय के अंदर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड करने में विफल रहा है.
आरबीआई या नाबार्ड द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन देखा गया, जिसके बाद बैंको को नोटिस जारी किया गया नोटिस पर आई प्रतिक्रिया और जांच के बाद जुर्माना लगाने का फैसला आरबीआई द्वारा लिया गया है. हालांकि इसका असर बैंक और ग्राहक के बीच हो रहे लेनदेन पर नहीं होगा.
बैंको पर लगा इतने का जुर्माना
भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई द्वारा कर्नाटक में स्थित यादगीर और गुलबर्गा जिला सहकारी बैंक पर 50,000 रुपये का और आंध्रप्रदेश के गुंटूर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं गुजरात के वडोदरा में स्थित महिला सहकारी बैंक लिमिटेड पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है.