UP Viklang Pension yojana 2025 : उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में विकलांग लोगों को प्रत्येक महीने ₹1000 की राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। ताकि उनका आर्थिक मदद मिल सके इसके लिए राज्य में उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ( UP Viklang Pension yojana 2025) शुरू की गई हैं। ऐसे में यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और विकलांग व्यक्ति हैं’ तो आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके संबंध में पूरा विवरण आर्टिकल में आपको प्रदान करेंगे।
UP Viklang Pension yojan 2025
उत्तर प्रदेश के सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना राज्य में लागू की गई है जिसके तहत विकलांग व्यक्ति को प्रत्येक महीने ₹1000 का पेंशन सरकार के द्वारा दिया जाएगा ताकि उन पैसों से अपने सभी आर्थिक जरूरत को पूरा कर सके जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विकलांग व्यक्ति को कई प्रकार के आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसे दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है इसलिए विकलांग व्यक्ति को आर्थिक रूप से आदरणीय बार और मजबूत बनाने के लिए ही राज्य में विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई।
UP Viklang Pension yojana 2025 पात्रता
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की पात्रता निम्नलिखित प्रकार निर्धारित की गई है जिसके बारे में हम आपको नीचे विवरण देंगे।
- उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी होना आवश्यक है
- इस योजना का लाभ केवल विकलांग नागरिक को ही मिलेगा।
- कोई और पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो कभी आपको विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
- 18 साल या उससे अधिक आयु के नागरिक योजना का लाभ ले सकते हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए फिजिकल और मेंटल तौर पर 40% या उससे अधिक विकलांगता का शिकार होने उन्हें इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
- विकलांग नागरिक की सालाना आय 12 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि शहर में रहते हैं तो विकलांग व्यक्ति के परिवार की सालाना इनकम 56460 से कम होना चाहिए
- अगर कोई भी विकलांग नागरिक गांव से संबंध रखता है तो उसके परिवार की सालाना आय 46080 रुपये से कम होनी चाहिए।
UP Viklang Pension yojana 2025 आवेदन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की लिए निम्नलिखित प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में हम आपको नीचे विवरण प्रदान करेंगे चलिए जानते हैं-
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Viklang Pension yojana 2025 आवेदन प्रक्रिया
UP Viklang Pension yojana 2025 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया काफी आसान है जिसके बारे में हम आपको नीचे विवरण देंगे
- सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- यहां पर आपको दिव्यांग पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
- आपके सामने एप्लीकेशन पेज ओपन होगा जहां पर पूछे गए जानकारी का विवरण आपको दर्ज करना है
- सभी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड करेंगे
- अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर देना है इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।