UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले माता-पिता को सरकार के द्वारा 51000 की राशि प्रदान की जाती हैं। ताकि वह उन पैसों से अपने बेटी का विवाह करवा सकें। इसलिए आज के आर्टिकल में हम आपको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे चलिए जानते हैं।
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले माता-पिता जिनके पास अपनी बेटी का विवाह करवाने के पैसे नहीं है उनको योजना के तहत 51000 की राशि प्रदान की जाएगी ताकि उन पैसों से वह अपने बेटी का विवाह करवा सके हालांकि योजना का लाभ केवल बीपीएल राशन कार्ड धारक का परिवार के माता-पिता कोई मिलेगा।
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana लाभ लेने की योग्यता
- उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है
- योजना के अंतर्गत विवाह के दौरान लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा और लड़के की उम्र 21 वर्ष से ज्यादा होना अनिवार्य है।
- परिवार की सालाना आई 2 लाख से कम होनी चाहिए।
- गरीब वर्ग के परिवार को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
- तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह तथा विवाह हेतु भी योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा।
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana आवेदन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके विषय में नीचे विवरण दे रहे हैं –
- आय प्रमाण पत्र• आधार कार्ड• वोटर आईडी कार्ड• मूल निवास प्रमाण पत्र
• राशन कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मोबाइल नंबर
• बैंक खाता पासबुक
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana आवेदन प्रक्रिया
यूपी सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाएं।अब आप होम पेज पर पहुंच जाएंग अब आप यहां पर योजना के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा।
जहां पर पूछे गए जानकारी का विवरण देना है’ और सभी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आप यहां पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आप सबसे आखिर में अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर देंगे इसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म का यहां पर वेरीफिकेशन होगा।
यदि आप योजना में लाभ लेने के पात्र होंगे तो सरकार के द्वारा आपको 51000 की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर बेटी के विवाह के लिए दिया जाएगा। इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना ( UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Disclaimer: आर्टिकल में दी गई जानकारी हमने ऑफिशल पोर्टल पर दिए गए डाटा के आधार पर प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया हैं। ऐसे में अगर आप योजना के बारे में और भी डिटेल जानकारी प्राप्त करने की इच्छुक हैं’ तो आप इसके ऑफिशल पोर्टल पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। जिसका लिंक हमने आर्टिकल में आपको उपलब्ध करवाया हैं।