Handicapped Railway Pass 2025: भारतीय रेलवे विकलांग व्यक्तियों को यात्रा में रियायत प्रदान करती है, जिससे वे कम खर्च में यात्रा कर सकते हैं। 2025 में, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी हम आपको आर्टिकल में देंगे इसलिए आप हमारे साथ आर्टिकल पर बने रहेगा चलिए जानते हैं-
पात्रता:
रेलवे की रियायतों का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के विकलांग व्यक्ति पात्र हैं:
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आर्थोपेडिक विकलांगता: वे व्यक्ति जो बिना सहायक के यात्रा नहीं कर सकते।
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मानसिक विकलांगता: वे व्यक्ति जो बिना सहायक के यात्रा नहीं कर सकते।
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पूर्ण दृष्टिहीनता: वे व्यक्ति जो अकेले या सहायक के साथ यात्रा कर सकते हैं।
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पूर्ण श्रवण-बधिरता: वे व्यक्ति जिनमें दोनों विकलांगताएँ एक साथ हैं।
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कर्क रोग (कैंसर), हृदय रोग, असंक्रामक कुष्ठ रोग, थैलेसीमिया मेजर, क्षय रोग (टी.बी.), गुर्दा रोग, हीमोफिलिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया: ये श्रेणियाँ भी रियायत के लिए पात्र हैं।
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आवेदन प्रक्रिया:
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ऑनलाइन पंजीकरण: विकलांग व्यक्ति रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट divyangjanid.indianrail.gov.in पर जाकर ‘न्यू यूज़र’ विकल्प का चयन करें और आवश्यक विवरण भरें।
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दस्तावेज़ अपलोड: Handicapped Railway Pass 2025 में आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करें:
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विकलांगता प्रमाण पत्र (सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी)
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रेलवे रियायत प्रमाण पत्र (आवेदक होम पेज पर उपलब्ध टेम्पलेट)
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पासपोर्ट साइज फोटो
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जन्म प्रमाण पत्र (जन्म तिथि प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़)
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फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट)
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पता प्रमाण पत्र (जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल)
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आवश्यक दस्तावेज़:
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विकलांगता प्रमाण पत्र: सरकारी चिकित्सक या अस्पताल द्वारा जारी।
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रेलवे रियायत प्रमाण पत्र: रेलवे द्वारा जारी।
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पासपोर्ट साइज फोटो: हाल की रंगीन फोटो।
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जन्म प्रमाण पत्र: जन्म तिथि प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़।
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फोटो पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि।
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पता प्रमाण पत्र: बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि।
महत्वपूर्ण बिंदु:
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आवेदन करते समय सभी दस्तावेज़ों की सेल्फ अटेस्टेड सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें।
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आवेदन में भरे गए विवरणों की सत्यता सुनिश्चित करें, क्योंकि आवेदन अस्वीकृत होने पर सुधार की अनुमति नहीं होती।
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आवेदन की स्थिति और अन्य जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
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आवेदन के बाद, स्वीकृति मिलने पर रियायती प्रमाण पत्र डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
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रियायती प्रमाण पत्र की वैधता 5 वर्ष होती है; समय समाप्ति से पहले नवीनीकरण करें।
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यदि प्रमाण पत्र खो जाए, तो संबंधित रेलवे मंडल कार्यालय में आवेदन करें।
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आवेदन में किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए https://pgportal.gov.in/ पर दर्ज करें या फीडबैक फॉर्म का उपयोग करें।
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आवेदन प्रक्रिया में किसी भी सहायता के लिए रेलवे की हेल्पलाइन या संबंधित विभाग से संपर्क करें।
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आवेदन करते समय सभी दस्तावेज़ों की सेल्फ अटेस्टेड सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें।
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आवेदन में भरे गए विवरणों की सत्यता सुनिश्चित करें, क्योंकि आवेदन अस्वीकृत होने पर सुधार की अनुमति नहीं होती।
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आवेदन की स्थिति और अन्य जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
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आवेदन के बाद, स्वीकृति मिलने पर रियायती प्रमाण पत्र डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
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रियायती प्रमाण पत्र की वैधता 5 वर्ष होती है; समय समाप्ति से पहले नवीनीकरण करें।
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यदि प्रमाण पत्र खो जाए, तो संबंधित रेलवे मंडल कार्यालय में आवेदन करें।
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आवेदन में किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए https://pgportal.gov.in/ पर दर्ज करें या फीडबैक फॉर्म का उपयोग करें।
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आवेदन प्रक्रिया में किसी भी सहायता के लिए रेलवे की हेल्पलाइन या संबंधित विभाग से संपर्क करें।
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आवेदन करते समय सभी दस्तावेज़ों की सेल्फ अटेस्टेड सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें।
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आवेदन में भरे गए विवरणों की सत्यता सुनिश्चित करें, क्योंकि आवेदन अस्वीकृत होने पर सुधार की अनुमति नहीं होती।
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आवेदन की स्थिति और अन्य जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
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आवेदन के बाद, स्वीकृति मिलने पर रियायती प्रमाण पत्र डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
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रियायती प्रमाण पत्र की वैधता 5 वर्ष होती है।