Haryana Avval Balika Yojana 2025: लड़कियों को मिलेगा मुफ्त स्कूटी, जानें आवेदन प्रक्रिया

Vinod Paul
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Haryana Avval Balika Yojana 2025

Haryana Avval Balika Yojana 2025: हरियाणा सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की अविवाहित पुत्रियों के लिए ‘इलैक्ट्रिक स्कूटर प्रोत्साहन योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत, योग्य छात्राओं को 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, जो उनकी उच्च शिक्षा में गतिशीलता को बढ़ावा देने में सहायक होगी।  इसके बारे में हम आपको आर्टिकल में जानकारी देंगे.

योजना का उद्देश्य:

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की अविवाहित पुत्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए उनकी गतिशीलता को आसान बनाना है। इसके लिए, बोर्ड द्वारा 50,000 रुपये या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रुपये के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

पात्रता मानदंड:

  1. सदस्यता: आवेदक को एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  2. शिक्षा: आवेदक महाविद्यालय में नियमित रूप से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही हो।
  3. आयु और वैवाहिक स्थिति: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वह अविवाहित होनी चाहिए।
  4. ड्राइविंग लाइसेंस: आवेदक के पास दोपहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए (यदि लागू हो)।
  5. अंकों की प्रतिशतता: 12वीं कक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों।
  6. परिवार की सीमा: प्रोत्साहन सहायता एक परिवार में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद तक सीमित है।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. सदस्यता की पुष्टि: आवेदक को एक वर्ष की नियमित सदस्यता सुनिश्चित करनी होगी।
  2. आवेदन पत्र भरना: वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर अपलोड करना अनिवार्य है।
  3. शिक्षा प्रमाण पत्र: महाविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थान के मुखिया द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा।
  4. आयु प्रमाण पत्र: अविवाहित पुत्री का आयु प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
  5. ड्राइविंग लाइसेंस: यदि लागू हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति अपलोड करें।
  6. 12वीं की मार्कशीट: 12वीं कक्षा की मार्कशीट अपलोड करना आवश्यक है।
  7. स्कूटर खरीद बिल: प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के एक महीने के भीतर स्कूटर खरीद का बिल ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

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लाभ:

इस योजना के तहत, योग्य छात्राओं को 50,000 रुपये या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रुपये के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण दस्तावेज:

  • कॉलेज/उच्च शिक्षण संस्थान के मुखिया द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र।
  • अविवाहित पुत्री का आयु प्रमाण पत्र।
  • ड्राइविंग लाइसेंस (यदि लागू हो)।
  • 12वीं/स्नातक की मार्कशीट।

संपर्क जानकारी:

  • मुख्यालय: Labour Department, Haryana, 30 Bays Building, Sector 17, Chandigarh – 160 017।
  • फोन नंबर: 0172-2701373।
  • ईमेल: labourcommissioner@hry.nic.in

इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की अविवाहित पुत्रियों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान कर रही है।

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