PM Awas Yojana की शर्तों में हुआ बड़ा बदलाव, अगर माता-पिता ले चुके हैं आवास का लाभ तो अब बेटे नहीं होंगे पात्

Vinod Paul
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PM Awas Yojana

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनसे पात्रता और आवेदन प्रक्रिया पर असर पड़ा है। विशेषकर, यदि परिवार के माता-पिता पहले ही किसी सरकारी आवास योजना का लाभ ले चुके हैं, तो उनके बेटे अब PMAY का लाभ नहीं उठा सकेंगे। 

नए नियमों के अनुसार:

माता-पिता के लाभ का प्रभाव: यदि परिवार के माता-पिता ने पहले किसी सरकारी आवास योजना के तहत मकान प्राप्त किया है, तो उनके बेटे PMAY के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

बेटों के लिए पात्रता: यदि माता-पिता ने पहले कभी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है, तो बेटे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते वे शपथ पत्र दें कि उनके माता-पिता ने पहले कभी इस योजना का लाभ नहीं लिया है। 

पहले के नियम:

PMAY-1 में सुविधा: पहले के PMAY-1 में माता-पिता और बेटे दोनों एक ही परिवार में होते हुए भी इस योजना का लाभ अलग-अलग ले सकते थे, बशर्ते उनका घर जर्जर स्थिति में हो या उनके पास कोई पक्का मकान न हो।

आवेदन प्रक्रिया में बदलाव:

सत्यापन प्रक्रिया: अब आवेदन से पहले कई स्तरों पर सत्यापन किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी के माता-पिता का आधार नंबर पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने पहले इस योजना का लाभ लिया है या नहीं।

भौतिक सत्यापन: आवास निर्माण के लिए आवंटन से पहले भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी वास्तव में पात्र हैं।

PMAY-2 की मुख्य शर्तें:

पिछले लाभ का प्रभाव: यदि किसी व्यक्ति को पिछले 20 वर्षों में राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी आवास योजना का लाभ मिला है, तो वह PMAY-2 के तहत पुनः आवेदन नहीं कर सकता।

माता-पिता की स्थिति: यदि लाभार्थी के माता-पिता को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है, तो उसे इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। 

अपात्रता: PMAY-1 में जो लोग अपात्र घोषित हो चुके हैं, वे अब PMAY-2 में आवेदन नहीं कर सकते। 

शपथ पत्र: लाभार्थी को शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं है। 

वित्तीय सहायता:

धनराशि: PMAY-2 के तहत पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए कुल 2.50 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी, जो तीन किस्तों में दी जाएगी:

पहली किस्त: ₹50,000

दूसरी किस्त: ₹1.50 लाख

तीसरी किस्त: ₹50,000

जियो टैगिंग: धनराशि के वितरण से पहले आवास स्थल की जियो टैगिंग की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धनराशि का सही उपयोग हो रहा हैं।

आवेदन प्रक्रिया:

  • ऑनलाइन आवेदन: PMAY-2 के लिए इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  •  आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, संपत्ति के कागजात, बैंक विवरण और आय प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  • सत्यापन: सत्यापन के बाद आवेदन को स्वीकृति दी जाएगी। 
  • किस्तों में धनराशि: स्वीकृत लाभार्थियों को तीन चरणों में किस्त दी जाएगी।
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Vinod Paul is a writer on the website www.lkonews24.com, where he writes articles related to government schemes, admit cards, results. He is a resident of Siwan district of Bihar. He has more than 3 years of experience in writing articles on jobs and government schemes. He has written articles related to government schemes on many websites. Apart from being a writer, Vinod Pal also works on YouTube. He shares information related to jobs and government schemes from his experience on www.lkonews24.com. In case of any complain or feedback, please contact me: contactdkweb@gmail.com
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