Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), शुरू की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई पेंशन योजना है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर निश्चित पेंशन दी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी ने 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी की है, तो उसे सेवानिवृत्ति के पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि सेवा 25 वर्ष से कम है, लेकिन 10 वर्ष या उससे अधिक है, तो पेंशन की राशि (Unified Pension Scheme) सेवा के वर्षों के अनुपात में तय होगी, लेकिन न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की गारंटी होगा
योजना के मुख्य लाभ:
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निश्चित पेंशन: कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार निश्चित पेंशन मिलेगी, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद उनकी आय सुनिश्चित होगी।
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पारिवारिक पेंशन: यदि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो उनके जीवनसाथी को पेंशन (Unified Pension Scheme) का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
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महंगाई राहत (DR): पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (DA) के अनुरूप महंगाई राहत दी जाएगी, जिससे उनकी पेंशन की क्रय शक्ति बनी रहेगी।
पात्रता मापदंड:
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केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं और UPS का विकल्प चुनते हैं, इस योजना के पात्र होंगे।
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कर्मचारी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
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कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी।
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कैसे करें आवेदन:
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए, कर्मचारियों को अपनी संबंधित विभागीय मानव संसाधन (HR) शाखा (Unified Pension Scheme) से संपर्क करना होगा। वहां से उन्हें आवेदन प्रपत्र और आवश्यक निर्देश प्राप्त होंगे। आवेदन पत्र को सही ढंग से भरकर और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
नोट: यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, और इसके तहत आवेदन की प्रक्रिया उसी समय से शुरू होगी। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विभागीय HR से संपर्क करके विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और समय पर आवेदन करें।